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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) तथा राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) में दिए गए हर प्रकार के दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत कर योग्य आय से 100% कटौती के लिए अधिसूचित किया गया है।