कोयला मंत्रालय भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार आवंटित कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:-
- भारत में कोकिंग कोयला तथा नान-कोकिंग कोयला और लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण और विकास।
- कोयले के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सभी मामले।
- ऐसी वाशरियों को छोड़कर, जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।
- कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।
- कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का संचालन।
- कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
- कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
- खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद-शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियमावली और बचाव निधि का प्रशासन।
- कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।
- कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 26) का प्रशासन।
- सीएमएसपी अधिनियम, 2015 (2015 का 11) का प्रशासन।
खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।